50 से अधिक सिलेण्डर तथा 140 गैस उपभोक्ता पासबुक जप्त

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गैरतगंज में गैस का अवैध भण्डारण कर विक्रय करने वालों के विरूद्ध खाद्य विभाग ने की बड़ी कार्यवाही
50 से अधिक सिलेण्डर तथा 140 गैस उपभोक्ता पासबुक जप्त

रायसेन- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश पर गैरतगंज में गैस का अवैध भण्डारण कर अधिक दर पर उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर का विक्रय करने वाले श्री माचल सिंह रजक तथा  हीरानंद जैन के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए बड़ी संख्या में गैस सिलेण्डर तथा गैस उपभोक्ता पासबुक जप्त की। इसी प्रकार मेसर्स देहगांव इण्डेन गैस एजेंसी, मेसर्स समृद्धि भारत गैस एजेंसी हरदौट तथा मेसर्स वर्धमान इण्डेन गैस एजेंसी बेगमगंज की भी जांच की गई। जांच के दौरान अनियमितताएं पाए जाने संबंधित व्यक्तियों तथा एजेंसियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।  
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारियों द्वारा गैरतगंज में गैस का अवैध भण्डारण कर अधिक दर पर उपभोक्ताओं को गैस सेलेण्डर का विक्रय करने वाले श्री माचल सिंह रजक निवासी ब्लाक कालोनी वार्ड क्रमांक-3 एवं  हीरानंद जैन निवासी मकान नम्बर-107/8 जोशी मोहल्ला गैरतगंज की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान श्री हीरानंद जैन के प्रतिष्ठान से 10 घरेलू प्रवर्ग के, चार नग पांच किलोग्राम क्षमता वाले गैस सिलेण्डर तथा मेसर्स देहगांव इण्डेन गैस एजेन्सी एवं मेसर्स वर्धमान गैस एजेंसी बेगमगंज से संलग्न 140 उपभोक्ताओं की गैस उपभोक्ता पासबुक पाई गईं। हीरानंद ने बताया कि एजेंसियों से गैस सेलेण्डर प्राप्त कर उपभोक्ताओं को अधिक दर पर सेलेण्डर का विक्रय किया जाता है।  
इसी प्रकार माचल सिंह द्वारा वार्ड क्रमांक-3 ब्लाक कालोनी स्थित  कन्छेदीसेठ के मकान के एक कक्ष में कुल 39 नग घरेलू प्रवर्ग के गैस सेलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण किया जाता था। माचल ने बताया कि उनके द्वारा इण्डेन कम्पनी के सेलेण्डर देहगांव गैस एजेंसी से तथा भारत कम्पनी के सेलेण्डर मेसर्स समृद्धि भारत गैस एजेन्सी हरदौट से प्राप्त कर अधिक दर पर उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाते हैं। जांच के दौरान अनियमितता होना पाए जाने पर जांच के समय कुल 49 नग घरेलू प्रवर्ग के तथा 04 नग पांच किलोग्राम क्षमता वाले गैस सेलेण्डर जप्त कर गैस एजेंसी को सुपुर्दगी में दिए गए।
                            हीरानंद तथा माचल सिंह के बताए अनुसार मेसर्स देहगांव इण्डेन गैस एजेंसी की जांच की गई। जांच के दौरान एजेंसी पर 40 नगर घरेलू प्रवर्ग के, 28 नगर पांच किलोग्राम क्षमता के तथा 12 नग 19 किलोग्राम क्षमता के गैस सिलेण्डर स्टॉक में कम होना पाए गए एवं एजेंसी में स्टॉक बोर्ड और स्टॉक पंजी का अद्यतन नहीं होना पाया गया। इसी प्रकार 27 फरवरी को मेसर्स समृद्धि भारत गैस एजेंसी हरदौट की जांच में 13 नग 19 किलोग्राम के एवं पांच नग पांच किलोग्राम के गैस सेलेण्डर कम होना पाया गया। साथ ही एजेंसी में स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक पंजी अद्यतन होना नहीं पाई गई। मेसर्स वर्धमान इण्डेन गैस एजेंसी बेगमगंज की जांच में 19 किलोग्राम क्षमता वाले 29 नग एवं पांच किलोग्राम क्षमता वाले 16 नग गैस सेलेण्डर कम होना पाए गए तथा जांच में स्टॉक बोर्ड एवं स्टॉक पंजी अद्यतन होना नहीं पाई गई। संबंधित तीनों गैस एजेन्सी एवं अवैध गैस भण्डारण करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध द्रविकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय और वितरण विनियमन आदेश 2000 का उल्लंघन होना पाए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण निर्मित कर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।


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