लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

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 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ आयोजन

छात्र छात्राओं को गुड टच एवं बैड टच की दी जानकारी

हरदा - समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम पर विद्यालय स्तरीय प्रशिक्षण क्रमशः शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हंडिया में 130 छात्र-छात्रा एवं प्राचार्य श्रीमति सीमा ओनकर की उपस्थिति में, शासकीय हाई स्कूल रिजगाॅव में 21 छात्र-छात्राओं एवं प्राचार्य रामराज सिंह कलम की उपस्थिति में एवं मोहल्ला क्लास शासकीय मिडिल स्कूल हीरापुर में 59 छात्र-छात्राओं एवं प्रधान पाठक श्री आर.डी. बरकड़े की उपस्थित में किये गये। महिला एवं बाल विकास से श्री आशीष विश्वकर्मा  ने प्रशिक्षण में तीनो विद्यालय के कुल 210 छात्र-छात्राओं को गुड टच व बेड टच की जानकारी देते हुये बताया कि यह अधिनियम बच्चों की सुरक्षा हेतु 2012 से लागू है। छात्र-छात्राओं को बताया गया कि अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक/बालिका का उपयोग करना भी लैंगिक अपराधो की श्रेणी में आता है, इसका हमें विरोध करना है। छात्र-छात्राओं को चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर 1098 उपलब्ध कराया गया व चाइल्ड लाइन के कार्यो से उपस्थित छात्र-छात्राओं को अवगत कराया गया। उन्हें बताया कि चाइल्ड लाइन किसी जरूरतमंद बच्चे को आश्रय की जरूरत हो तो उसे आश्रय बाल कल्याण समिति के माध्यम से उपलब्ध कराते है या कोई बच्चा गुम गया हो तो उसे उसके माता-पिता या घर तक पहुंचाने में मदद कराते है। बच्चों को बताया कि यह नम्बर 1098 देखभाल व सहायता करने वाला है, उपस्थित छात्र-छात्राओं को लेंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम का सरल शब्दों में छपा पंपलेट्स आदि उपलब्ध कराये गये।

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