रायपुर। छत्‍तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दीपावली के बाद शुरू हो रहे विवाह मुहूर्त से पहले ही प्रशासन ने गाइड लाइन जारी कर दी है। अब शादी-ब्याह, मृत्यु संस्कार एवं अन्य आयोजन में हाल की क्षमता के हिसाब से आधी संख्या में मेहमान शामिल हो सकेंगे। मान लो किसी होटल, धर्मशाला, सामाजिक भवन, मैरिज हाल में 500 मेहमानों की क्षमता वाला हाल है, तो वहां 250 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।हालांकि प्रशासन ने संख्या का ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन यह स्पस्ट कर दिया है कि हाल की कुल क्षमता के आधे लोगों को ही अनुमति मिलेगी। जो भी मेहमान, रिश्तेदार आएंगे, उनका टीकाकरण होना अनिवार्य शर्त है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संस्कार में भी जगह की क्षमता से आधे लोग मौजूद रह सकेंगे। वर्तमान में जिस तरह से कोरोना महामारी के नियम लागू हैं, उनका पालन करना होगा। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना और कोरोना टीकाकरण लगाना जरूरी है।