बिहार | के सभी नगर निकायों के कर्मियों को कोरोना काल में बेहतर कार्य करने के लिए उनके 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और सभी नगर परिषद व नगर पंचायतों के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग के अवर सचिव रामसेवक प्रसाद ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। नगर विकास विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वैश्विक महामारी (कोविड-19) की रोकथाम जैसे साफ-सफाई, सेनेटाइजेशन आदि कार्यों को सुचारू रूप से संचालन में राज्य के सभी नगर निकायों के स्थायी, संविदा व दैनिक कर्मियों की महती भूमिका रही है।
उक्त परिप्रेक्ष्य में कुछ नगर निकायों द्वारा इन कर्मियों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने हेतु 15 दिनों के मूल वेतन या मानदेय के बराबर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अपने-अपने नगर निकायों में कार्यरत स्थायी, संविदा व दैनिक कर्मियों को कम से कम 15 दिनों के पारिश्रमिक के बराबर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किए जाने हेतु सशक्त स्थायी समिति या बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
विभाग ने कहा कि अनुमोदन के बाद भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित की जाए। विभाग ने ईमेल के माध्यम से इसकी सूचना सभी नगर निकायों को दी है और इसकी सूचना सभी प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को भी दी है।
राज्य में कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान नगर निकायों के कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सक्रिय रहे थे और पूरे शहर व नगर की साफ-सफाई में लगातार जुटे रहे थे। विशेष रूप से कोरोना काल में बायो-मेडिकल अपशिष्टों के निबटारे में भी नगर निकायकर्मियों ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी थी।
राज्य में वर्तमान में 259 नगर निकाय संचालित हैं। इनमें पुराने 142 व नये 117 सहित कुल 259 नगर निकायों का संचालन किया जा रहा है। इनमें 18 नगर निगम, 83 नगर पर्षद व 158 नगर पंचायत अधिसूचित हैं।