प्रशासन की सक्रिया से रूका बाल विवाह

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प्रशासन की सक्रिया से रूका बाल विवाह



रायसेन- जिले की उदयपुरा तहसील के ग्राम बीझा में किया जा रहा बाल विवाह महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश खरे की सक्रियता के कारण रूक गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री खरे द्वारा बाल विवाह की जानकारी मिलने पर उदयपुरा परियोजना अधिकारी श्रीमती चन्द्रकला चक्रवर्ती को सूचित किया गया। सूचना मिलने ही श्रीमती चक्रवर्ती, एसआई श्रीमती अरूणा शाह एवं पुलिस बल के साथ ग्राम बीझा में  मानसिंह के घर पहुंची। उन्होंने मानसिंह की बालिका की अंकसूची, आधार कार्ड से आयु की जांच की जिसमें बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष 06 माह पाई गई। श्रीमती चक्रवर्ती तथा एसआई श्रीमती शाह द्वारा परिवार वालों को बालिका का बाल विवाह नहीं करने एवं उससे होने वाले नुकसान की समझाई दी गई। संयुक्त दल द्वारा ग्रामवासियों को भी ग्रामवासियों को भी कम उम्र में विवाह करने से शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक नुकसान से अवगत कराया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि बाल विवाह की दशा में संबंधितों को दो वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपए तक के जुर्मान की सजा का प्रावधान है। बालिका के माता-पिता तथा वर पक्ष ने दो वर्ष के बाद ही शादी कराने का शपथ पत्र भी दिया।  


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