जिले में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

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जिले में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन
जिला दण्डाधिकारी द्वारा लॉकडाउन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक लागू रहेगा टोटल कर्फ्यू



ग्रामीण क्षेत्रों में प्रातः 07 बजे से 04 बजे तक तथा नगरपालिका/नगरपंचायतों में प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खुली रहेगी अत्यावश्यक सामग्री की दुकाने

रायसेन- कोविड-19 वायरस संक्रंमण को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के अनुरूप कलेक्टर तथा जिला दण्डाधिकारी  उमाशंकर भार्गव द्वारा जिला रायसेन की राजस्व सीमा में टोटल लॉक डाउन आगामी 17 मई, 2020 तक बढाया गया है।  कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिये लॉकडाउन के दौरान शाम 07.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक टोटल कर्फ्यु रहेगा। इस अवधि में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। लॉक डाउन के दौरान शेष अवधि के लिये भी बिना वाजिब वजह घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा।
इसी प्रकार लॉक डाउन के दौरान 05 एवं अधिक व्यक्तियों का एक साथ इकट्ठा होना प्रतिबंधित होगा। लॉक डाउन के दौरान और लॉक डाउन में प्रदान की गई शिथिलता अवधि के दौरान चिन्हांकित व्यक्तियों को मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। इनमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐं, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, सर्दी-खांसी, जुकाम एवं बुखार से पीड़ित व्यक्ति तथा 20 मार्च 2020 के बाद जिले में बाहरी स्थान से प्रवेश करने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
लॉक डाउन के दौरान बिना अनुमति जिले की सीमा से बाहर जाना और अंदर आना प्रतिबंधित होगा। अन्य जिलों/स्थानों से अनुमति के साथ रायसेन जिले में रूकने के प्रयोजन से आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्यतः संस्थागत कोरेन्टाईन कर उनकी मेडिकल स्केनिंग और जांच की जायेगी। जांच के पश्चात होम कोरोन्टाईन करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा। होम कोरेन्टाईन की अनुमति उस स्थिति में ही दी जायेगी, जबकि संबंधित व्यक्ति का घर होम कोरेन्टाईन के हिसाब से उपयुक्त हो।
लॉक डाउन अवधि में यह संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे
कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत लॉक डाउन अवधि में समस्त शासकीय एवं प्राईवेट शिक्षण संस्थायें, कोचिंग क्यास, आंगनबाड़ी, मदरसा आदि, सभी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिसोर्ट, लॉज, गेस्ट हाउस, होस्टल, पी.जी. आदि, सभी हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर, मसाज पार्लर, स्पा सेंटर, जिम आदि, सभी पान, तम्बाखू, गुटका, सिगरेट आदि की दुकानें, सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, जिमनेशियम, स्पोर्ट कॉमप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, पार्क, थियेटर, वार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल आदि पूर्णतः बन्द रहेंगे। इसी प्रकार सभी सामाजिक, राजनैनिक, स्पोर्ट, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधियां, सभी धार्मिक स्थल एवं धार्मिक कार्यक्रम/आयोजन तथा नदियों के घाट पर सामुहिक स्नान आदि भी प्रतिबंधित रहेगा।  
लॉक डाउन अवधि के दौरान प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य
 लॉक डाउन अवधि के दौरान निर्धारित शर्तों (प्रतिबंध/निषेध) का पालन करना अनिवार्य होगा, जिनमें फेस मास्क लगाना, दो मीटर का फिज़िकल डिस्टेंस रखना अनिवार्य है। इसी प्रकार तम्बाखू, गुटका, पान, चियुंगम, बबलगम का विक्रय और उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दण्डनीय होगा। विवाह संबंधि आयोजनों में सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करना होगा और अधिकतम मेहमानों की अनुमति 50 से अधिक नहीं होगी। अंतिम संस्कार संबंधित समारोहों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी और अनुमत अधिकतम संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाखु आदि के सेवन करने की अनुमति नहीं होगी। चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के आलवा अधिकतम दो यात्री होंगे, दो पहिया वाहनों में सिर्फ एक आदमी ही होगा। सभी प्रकार के पैंसेंजर वाहन, बस, मैजिक, आटो, टैक्सी आदि चलाने पर प्रतिबंध यथावत रहेगा। विशेष कारणों से इन वाहनों को उपयोग की अनुमति जारी की जा सकेगी।
                                 कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत 04 मई 2020 से प्रातः 09.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक 30 प्रतिशत स्टाफ की अधिकतम सीमा (स्वास्थ्य, पुलिस, नगरपालिका/नगरपंचायत, ग्राम पंचायत राजस्व, विद्युत, खाद्य आपूर्ति, दूरसंचार आदि अत्यावश्यक सेवा विभागों एवं संस्थानों के लिये नहीं) के साथ निर्धारित गतिविधियां/संस्थान को चलाये जाने की अनुमति होगी। इनमें शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान केवल विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात उन्मुख इकाइयां, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक कस्बों मे प्रवेश नियंत्रण; दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती, उत्पादन इकाइयों सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण इकाइयां, जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, और उनकी आपूर्ति श्रृंखला; आईटी हार्डवेयर, जूट उद्योग शिफ्ट अंतराल और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ; और, पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति है। पूर्वानुसार एमडी एकेव्हीएन भोपाल द्वारा अनुमति जारी की जा सकेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों को रहेगी अनुमति
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों की अनुमति है। सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय, सभी बैंकिंग एवं बीमा संस्थान, मीडिया संस्थान, कृषि उपज मण्डी, खनन सम्बंधित समस्त संक्रियाएं (गिट्टी क्रेशर आदि सहित), शासकीय अथवा निजी समस्त प्रकार के निर्माण एवं श्रम आधारित कार्य, कृषि से संबंधित समस्त कार्य को अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त केवल आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में ई-कामर्स गतिविधियों की अनुमति होगी।
दिनांक 04 मई से ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों/दूध, फल, सब्जियां के खुलने का समय प्रातः 07 बजे से 04 बजे तक नियत किया गया है तथा नगरपालिका/नगरपंचायतों में यह समय प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक रहेगा। अत्यावश्यक सेवायें जैसे पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, शासकीय उचित मूल्य दुकानें आदि प्रातः 07.00 बजे से सांय 07.00 तक खुले रह सकेंगे। मेडिकल स्टोर, दवाई की दुकानें पूर्वानुसार खुली रहेंगी।
                               कलेक्टर श्री भार्गव द्वारा जारी आदेश के तहत समस्त इंसीडेंट कमांडर दो मीटर की दूरी का उल्लंघन होने पर किसी भी प्रतिष्ठान/बाजार के हिस्से या सम्पूर्ण बाजार क्षत्र को 17 मई 2020 तक बंद करने हेतु सक्षम होंगे। समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाजार क्षेत्र में 02 मीटर की दूरी का पालन कराने हेतु नियम, निर्देश जारी कर सकेंगे, जिसका उल्लंघन होने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। शादी एवं अंतिम संस्कार की अनुमति हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्त अनुमतियां कंटेनमेंट एरिये को छोड़कर रहेंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 188 के अधीन दण्डनीय होगा।


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