आयोग में मामला आने पर प्रधान अध्यापक की सेवा पुस्तिका में ई.एल. दर्ज की गई

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर सिंगरौली निवासी एक प्रधान अध्यापक की सेवा पुस्तिका में शासकीय नियमानुसार अर्जित अवकाश दर्ज कर दिया गया है। आवेदक की समस्या का अंतिम निदान हो जाने पर अब यह प्रकरण आयोग में समाप्त कर दिया गया है। मामला कुछ यंू है कि शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, रजनिया, जिला सिंगरौली में पदस्थ प्रधान अध्यापक भोला प्रसाद साकेत ने 16 नवम्बर 2020 को आयोग को आवेदन दिया कि उनके विद्यालय के पूर्व प्राचार्य द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज किये गये गलत अर्जित अवकाश के संसोधन के लिये रिश्वत की मांग की और उन्हें परेशान किया। आवेदन मिलने पर आयोग ने प्रकरण क्र. 7508/सिंगरौली/2020 दर्ज कर कलेक्टर, सिंगरौली से प्रतिवेदन मांगा। निरंतर सुनवाई उपरांत अन्ततः जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि आवेदक की समस्या का निराकरण कर उसकी सेवा पुस्तिका में नियमानुसार अर्जित अवकाश दर्ज कर दिया गया है। आवेदक ने भी संतुष्टि व्यक्त की है।