कलेक्टर ने दवाएं, सेनेटाईजर, मास्क एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने दिए आदेश

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कलेक्टर ने दवाएं, सेनेटाईजर, मास्क एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरण निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने दिए आदेश

रायसेन- राष्ट्रीय विपदा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  उमाशंकर भार्गव ने चिकित्सकीय सामग्री आवश्यकतानुसार जरूरमंद लोगों तक शीघ्र पहुंचाने के संबंध में आदेश जारी किया है। श्री भार्गव ने शासन एवं संचालनालय स्तर पर जेपी हॉस्पिटल स्थित सेन्ट्रल स्टोर तथा मध्यप्रदेश हेल्थ कार्पोरेशन से जिले को प्राप्त होने वाली चिकित्सकीय सामग्री, सीधे क्रय की जाने वाली दवाईयों, सेनेटाईजर, मास्क एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरणों के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन को प्राप्त होने वाली तथा सीधे क्रय की जाने वाली दवाईयां, सेनेटाईजर, मास्क एवं अन्य चिकित्सकीय उपकरणों का वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन एसडीएम और अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायसेन द्वारा किया जाएगा। सीएमएचओ द्वारा सिविल सर्जन को प्रदाय किए जाने एवं सिविल सर्जन को सीधे वरिष्ठ स्तर से प्राप्त होने वाली तथा उनके द्वारा सीधे क्रय की जाने वाली दवाईयों, सैनेटाईजर, मास्क तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरण का वेरिफिकेशन/भौतिक सत्यापन एसडीएम तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायसेन द्वारा किया जाएगा।
इसी प्रकार सीएमएचओ द्वारा खण्ड चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को भेजी जाने वाली दवाईयों, सेनेटाईजर, मास्क तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरण का वेरिफिकेशन एवं भौतिक सत्यापन संबंधित क्षेत्र के एसडीएम तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा किया जाएगा। सभी एसडीएम तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी वेरिफिकेशन एवं भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार का विरोधाभाष पाए जाने पर वस्तुस्थिति की जानकारी से जिला कार्यालय को अवगत कराए जाएंगे।


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